राज्य

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपने ग्राम के लेखपाल को आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक जमा करें

हॉटलाइन संबाददाता संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट

 

बलिया। जनपद के ऐसे समस्त कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत जिन कृषकों के पीएम किसान पोर्टल के फार्मर कॉर्नर पर बेनिफिसरी स्टेटस रिपोर्ट में आधार संख्या सत्यापित नहीं है वे अपने आधार कार्ड की प्रति विकास खंड में स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार, कृषि रक्षा इकाई, उप संभागीय कृषि प्रसार कार्यालय एवं उप कृषि निदेशक, कृषि भवन कार्यालय में जमा कर आधार नंबर एवं नाम अवश्य संशोधित करा लें, आधार नंबर एवं नाम का संशोधन कराने के उपरांत ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि शासन स्तर से उनके खाते में प्रेषित की जा सकेगी। जिन किसानों ने अपना पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र एवं एंड्राइड मोबाइल से कराया है, ऐसे सभी पंजीकृत कृषकों की ग्रामवार सूची उनके तहसील में उपलब्ध करा दी गई है। सभी कृषक अपने ग्राम के लेखपाल को अपने आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं योजना में निर्धारित घोषणा पत्र शीघ्र उपलब्ध करा दें। जिससे उनके डाटा को तहसील स्तर से सत्यापित कर योजना से लाभान्वित किया जा सके।
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मृत्यु की होगी मजिस्ट्रियल जांच

बलिया। विचाराधीन बंदी ओम प्रकाश पुत्र हीरा निवासी पसेहरा थाना पकड़ी जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष की 29 जनवरी, 2020 को जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रियल जांच के लिये जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने उप जिला मजिस्ट्रेट संगम लाल यादव को जांच अधिकारी नामित किया है। इस संबंध में कोई साक्ष्य, सबूत एवं बयान आदि प्रस्तुत करना हो तो वे 21 से 30 जुलाई के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक मेरे न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर दे सकते हैं।
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मृत्यु की होगी मजिस्ट्रियल जांच

बलिया। विचाराधीन बंदी कमलेश मिश्रा पुत्र स्व0 रामजी मिश्रा निवासी कस्बा सिकंदरपुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया उम्र लगभग 54 वर्ष की 07 जुलाई, 2019 को बीएचयू चिकित्सालय वाराणसी में मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रियल जांच के लिये जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने उप जिला मजिस्ट्रेट संगम लाल यादव को जांच अधिकारी नामित किया है। इस संबंध में कोई साक्ष्य, सबूत एवं बयान आदि प्रस्तुत करना हो तो वे 21 से 30 जुलाई के मध्य किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक मेरे न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर दे सकते हैं।

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