मेडिकल यूजी प्रवेश परीक्षा नीट 2020 (NEET 2020) स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चर्चा हुई। इस बार कोर्ट के सामने देश के 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की संयुक्त याचिका थी। मंत्रियों ने कोर्ट से अपने 17 अगस्त के फैसले की समीक्षा करने की मांग की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नीट स्थगित करने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस अशोक भूषण, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच के समक्ष आज (4 सितंबर) यह याचिका रखी गई। बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा तय तारीख में ही नीट होगा। एनटीए द्वारा तय शेड्यूल के अनुसार, नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर 2020 को किया जाएगा।
गौरतलब है कि 6 गैर भाजपा शासित राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कैबिनेट मंत्रियों ने कोविड-19 का हवाला देते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी।
Follow Us: