धार्मिक स्थलों की व्यवस्था को लेकर धर्मगुरुओं संग पुलिस की मंत्रणा

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बलिया संबाददाता संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट

 

बलिया- शासन द्वारा प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों को खोलने सम्बन्धित गाइडलाइन पर बांसडीह कोतवाली परिसर में क्षेत्राधिकारी दीपचंद की अध्यक्षता में धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओं एवं सम्भ्रांत लोगों के साथ बैठक हुई। इस दौरान धार्मिक स्थलों को खोलने सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

क्षेत्राधिकारी दीप चंद ने बताया कि शासन के निर्देशनुसार प्रत्येक धार्मिक स्थलों पर धार्मिक अनुष्ठान में एक बार में 5 व्यक्ति ही दर्शन कर सकेंगे। दर्शनार्थियों की लाइन प्रत्येक व्यक्ति के बीच 6 फिट की दूरी अनिवार्य होगी। सभी धार्मिक स्थलों पर सेनिटाइजिंग के साथ साफ-सफाई, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। चेहरे पर मास्क अनिवार्य रहेगा।

किसी भी धार्मिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन होना चाहिये। सभी धार्मिक स्थलों पर स्थापित मूर्तियां या धार्मिक ग्रंथों को हाथों से स्पर्श प्रतिबंधित है। कोतवाली प्रभारी काली शंकर तिवारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार की कोई सभा, कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

धार्मिक स्थलों पर परिसर के बाहर सभी प्रकार की दुकान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाय।किसी प्रकार का कोई संवेदनशील, संक्रमित की सूचना टोलफ्री नंबर 18001805145 पर दी जा सकती है। बैठक में कोतवाली उपनिरीक्षक कमला यादव, मृत्युंजय सिंह, चन्दन भारद्वाज, मुजीबुर्रहमान, एखलाख अहमद, विजय गुल्लर, कन्हैया उपाध्याय, चंद्रबली वर्मा, गोपाल जी, आदम अली सहित कोतवाली क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों के लोग उपस्थित रहे।

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